बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है. उच्च न्यायालय ने अपना यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
बता दें छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमों में संशोधन कर अग्रलाल जोशी को औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था. सरकार के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता मलय जैन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी.
याचिकाकर्ता ने नियुक्त को नियम विरुद्ध और अवैधानिक करार देते हुए कहा कि औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष की नियुक्ति हाईकोर्ट की अनुशंसा से ही की जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट की अनुशंसा के बगैर ही अग्रलाल जोशी की नियुक्ति कर दी, जो अवैधानिक है.
प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अध्यक्ष के पद पर कार्य करने पर रोक लगा दी थी. यही नहीं पिछली सुनवाई के दौरान पता चला कि हाईकोर्ट ने इस पद के लिए एक नाम की अनुशंसा की थी. चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति निरस्त कर दी.