नई दिल्ली, मुंबई : महाराष्ट्र के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सभी पक्षों को नोटिस दे दिया. इस नोटिस का जवाब सभी पक्षों को पांच दिनों के अंदर देना है. फिर मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से फोरी तौर पर राहत मिल गई है.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए और सभी 39 विधायकों को सुरक्षा दे महाराष्ट्र सरकार. उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. यहां डिप्टी स्पीकर को झटका लगा है.
बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को नोटिस थमाया गया है. अब मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. पूछा गया है कि जब बागी विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया था, तो उसे डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन में रखे कैसे खारिज कर दिय?