नई दिल्ली 25 जनवरी 2023: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को अंतिरम जमानत दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को सशर्त जमानत दी है।कोर्ट ने 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि आशीष दिल्ली और यूपी में नहीं रह सकते हैं.
उसको बेल से रिहा होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा. कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशीष को पुलिस को अपना पता बताना होगा और वह हर दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा.कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है. वह अपने किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा. इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में 4 आरोपियों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 4 किसानों को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है.