Friday, March 31, 2023

CG Clerk Suspend: क्लर्क ने किया बड़ा घोटाला, पीजी करने गए डॉक्टर को नियम के विरुद्ध जाकर किया 18 लाख का वेतन भुगतान

नारायणपुर. जिला चिकित्सालय नारायणपुर में पूर्व में पदस्थ डॉ. अभिनव बंछोर के चिकित्सा अध्ययन और उनके वेतन भुगतान मामले में जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के लिपिक नंदकिशोर कोडोपी को निलंबित कर दिया गया है. लिपिक ने नियम के विरुद्ध जाकर 18 लाख का भुगतान किया था. जिसपर कार्रवाई कर लिपिक को सस्पेंड किया गया है.

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद भोयर ने बताया कि डॉ. अभिनव बंछोर, चिकित्सा अधिकारी, जिनका नियुक्ति उपरांत जिला चिकित्सालय नारायणपुर में प्रथम उपस्थिति 28 अगस्त 2016 है, संबंधित चिकित्सा अधिकारी को फोरेन्सिक मेडिसिन पी.जी. अध्ययन के लिए चयनित होने के फलस्वरूप 4 अगस्त 2020 को संचालक स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अटल नगर नया रायपुर की ओर कार्यमुक्त किया गया.

बता दें कि कार्यमुक्त दिनांक 4 सितंबर 2020 की स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा अवधि मात्र 3 वर्ष 11 माह 08 दिन की है. अध्ययन अवकाश की पात्रता नहीं होने के बावजूद शासन के आदेशो का अवहेलना करते हुए डॉ. अभिनव बंछोर के साथ सांठ-गांठ करके जिला चिकित्सालय नारायणपुर में पदस्य नंदकिशोर कोड़ोपी, सहायक ग्रेड 02 ने तत्कालीन सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम.के. सूर्यवंशी के साथ मिली भगत करके बिना अध्ययन अवकाश स्वीकृति और बिना उपस्थिति पत्रक कुल 26 माह का 18 लाख 76 हजार 592 रुपये का वित्तीय अनियमितता कर वेतन भुगतान किया. और बकायदा वार्षिक वेतन वृद्धि भी दिया. जिसके कारण शासन को आर्थिक क्षति हुई है. वित्तीय अनियमितता किये जाने संबंध में तत्कालीन सिविल सर्जन के पदीय दुरुपयोग की जानकारी राज्य कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय की ओर आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्राचार किया गया है.

इस संबंध में अधिष्ठाता श्री शंकराचार्य, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस भिलाई ने जानकारी देते हुए बताया कि पीजी अध्ययन के दौरान अगस्त 2020 से 23 सितंबर 2022 तक डॉ. अभिनव बछोर कुल 489 दिवस अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे. उक्त संबंध में डॉ. अभिनव बंछोर, चिकित्सा अधिकारी को उनके सेवा पुस्तिका में अंकित पते पर कारण बताओ सूचना पत्र तामिल कराया गया. लेकिन संबंधित द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया. 15-20 दिनों के पश्चात संबंधित चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के समक्ष प्रस्तुत हुआ. जिनके द्वारा मौखिक वार्तालाप के दौरान बताया गया कि उन्हें अनुपस्थित अवधि के दौरान भुगतान किया गया जो वापस किया जाना संभव नहीं है.

शंकराचार्य इंस्टीट्यूट के पत्र के तहत डॉ. अभिनव बंछोर को कार्यमुक्त किया गया है. परंतु संबंधित द्वारा आज पर्यन्त तक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छ.ग. नया रायपुर के समक्ष उपस्थिति नहीं दिया गया है एवं अनाधिकृत रूप से आज दिनांक तक अनुपस्थित है.

इस संबंध में सहायक नंदकिशोर कोड़ोपी को अनियमितता के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया. जिस पर नंदकिशोर कोडोपी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और नियमानुसार की जाने वाली कार्रवाई के लिए लिखित में सहमति दिया गया. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम का उल्लंघन कर अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए वित्तीय अनियमितता किया गया है, जो कि सर्वधा अनुचित हैं, वित्तीय अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर, जिला नारायणपुर के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं निलंबन अवधि में नंदकिशोर कोड़ोपी का मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ओरछा निर्धारित किया गया है.

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