रायपुर : जिला खनिज न्यास निधि से होने वाले सभी कामों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाएगी। इस फंड से जिस कंपनी को भी काम दिया जाएगा उसके पास पैन नंबर, जीएसटी और टेन नंबर होना अनिवार्य होगा। कलेक्टर सौरभ कुमार ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट के रेडक्रास सभाकक्ष में समिति की बैठक में अफसरों से कहा कि एक हफ्ते के भीतर उन सभी निर्माण एजेंसियों से पैन नंबर टेन नंबर और जीएसटी का प्रमाण पत्र जमा करवा लें।
इसमें 29 अगस्त 2019 के बाद मंजूर किए गए कामों की सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के लिए भी कहा। उन्होंने डीएमएफ के ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि अब इस पोर्टल से ही डीएमएफ का संचालन किया जाएगा। इसलिए सभी संबंधित अफसरों को इस निधि से संबंधित जानकारी हर हाल में ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। वित्तीय साल 2020-21 के कामों की सेक्टरवार जानकारी भी अपलोड करनी होगी।
नई वेबसाइट में वार्षिक प्रतिवेदन, रायपुर को मिला फंड, उसकी स्वीकृति एवं खर्चे की स्थिति, 2019-20 एवं 2020-21 का सीए लेखा ऑडिट आदि की जानकारी अपलोड की जाएगी। इस काम के लिए जरूरी सेटअप को भी जल्द से जल्द भर लिया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ मयंक कुमार चतुर्वेदी, डीएफओ विश्वेश कुमार समेत संबंधित विभाग के अफसर मौजूद थे।