नई दिल्ली, बिलासपुर : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के IPS उदय किरण, SI समीर डुंगडुंग और कांस्टेबल छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले में लगा स्टे हटा दिया है। साथ ही मामले की जांच CID से कराने को कहा है। SC ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया है। यह पहला मामला होगा, जब कोर्ट के आदेश पर IPS अफसर सहित पुलिसकर्मियों पर FIR होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस एमआर शाह और एएस गोपन्ना की बेंच में हुई।
दरअसल, जून 2018 में बॉल बैडमिंटन की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट से महासमुंद के मिनी स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान कुछ लोगों ने छेड़खानी की थी। खिलाड़ी की शिकायत दर्ज करने की जगह कोतवाली पुलिस ने उसे भगा दिया था। विरोध में पूर्व विधायक विमल चोपड़ा अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव करने पहुंचे थे। आरोप है कि IPS उदय किरण के निर्देश पर पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों की लाठियों से पीटा था