रायपुर : कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन के लिए ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए वे होम आइसोलेशन मैंनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इसका लिंक https://homeisolation.cgcovid19.in है। इस संबंध में आपातकालीन हेल्प लाइन नंम्बर- 7566100283, 7566100284 और 7566100285 है।
वहीं रायपुर जिले में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में वैवाहिक कार्यक्रम, अंत्येष्टि, दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले नागरिकों की संख्या को सीमित किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन दिया जा सकता है। इसका लिंक Edistrict.cgstate.gov.in है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर प्रणव सिंह ने बताया कि इस लिंक को क्लिक करते साथ यह डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसमें आवेदन की स्थिति वाले कालम को क्लिक करने पर ऑनलाइन एप्लिकेशन लोड करना है । विवरण लिखने के बाद ओके कर देना है। इससे एप्लिकेशन सबमिट हो जाएगा। एप्लिकेशन में भरे गए मोबाइल नंबर में संबंधित मैसेज प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि विवाह संबंधी आवेदन में शादी के कार्ड या उसके डिटेल के साथ वर-वधू और उनके माता, पिता का आधार कार्ड लगेगा।
उल्लेखनीय है कि विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदाय की गई समस्त अनुमतियों को निरस्त किया गया है। विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गयी है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है।