रायपुर: प्रदेश के सभी जिलों में करीब 15 मई तक लॉकडाउन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी की है। सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद रायपुर कलेक्टर ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।
जारी निर्देश के अनुसार रायपुर जिले में 17 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के दौरान तीनों जिलों में सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। वहीं, प्रशासन ने चिकन, मटन सहित अन्य दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वही, रविवार को जिले में टोटल लॉकडाउन रहेगा।
इन सेवाओं को मिलेगी छूट
- मोहल्ले व कॉलोनियों में किराना दुकानें खुल सकती हैं। मॉल व सुपर मार्केट खुलने पर रोक रहेगी
- फल व सब्जियां ठेलों में बिकेंगे दुकानों में नहीं
- कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
- पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
- कुरियर व डाक सर्विस चालू रहेगी
- इलेक्ट्रिशन व प्लंबर घर जाकर सेवाएं दे सकेंगे। इनसे संबंधित रिपेयर शॉप भी खुली रहेंगी।
- पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे व सभी को यहां सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी
- गैस एजेन्सियां खुली रहेंगी
- पोल्ट्री नीट, अंडा शॉप व दूध डेयरी खुल सकेंगी
- आटा चक्की खुली रहेगी
- रजिस्ट्री ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी गई है। यहां टोकन सिस्टम रहेगा और 50 प्रतिशत स्टॉफ काम करेगा
- विविध योजनाओं के तहत जहां सरकारी काम चल रहे वहां श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी
देखें आदेश :
रायपुर जिले में 17 मई की सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन रहेगा pic.twitter.com/j4M554pSz1
— Raipur (@RaipurDist) May 4, 2021
रायपुर जिले में 17 मई की सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन रहेगा pic.twitter.com/bLwkHVZP3D
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