Wednesday, May 31, 2023

छत्तीसगढ़ : बिलासपुर में लगा आंशिक लॉकडाउन, शहर में लगाई गई धारा-144, सभी दुकानें शाम 7 बजे होंगी बंद; होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 2 घंटे की ज्यादा छूट

जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के चलते कलेक्टर ने जारी किया आदेश, दुकानें के खुलने का समय 2 घंटे कम

जिले में अब तक 25 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके, अभी 2007 एक्टिव केस, रिकवरी रेट भी 5% कम हुआ

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बुधवार से धारा-144 लगाने के साथ ही आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में अब सभी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद करनी होंगी। हालांकि रेस्टोरेंट, ढाबे और होटलों को 2 घंटे की एक्सट्रा छूट दी गई है। वे रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। पहले नाइट कर्फ्यू लगा था और सभी दुकानें के खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया था। यह आदेश 16 अप्रैल तक के लिए है।

चेकिंग में करीब 200 से अधिक बिना मास्क घूमते पाए गए लोगों पर कार्यवाही की गई। कुछ दुकानदार जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे थे उन पर भी कार्रवाई की गई।
चेकिंग में करीब 200 से अधिक बिना मास्क घूमते पाए गए लोगों पर कार्यवाही की गई। कुछ दुकानदार जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे थे उन पर भी कार्रवाई की गई।

कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ठेले-गुमटियां सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। जबकि रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, बार में डायनिंग, टेक-अवे और होम डिलवरी रात 9 बजे तक हो सकेगी। इस प्रतिबंध से पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को छूट दी गई है। साथ ही वस्तुओं और जरूरी सेवाओं को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आंशिक लॉकडाउन के आदेश के बाद SP दलबल के साथ दुकानदारों और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए निकले।

शहरी क्षेत्र के सभी साप्ताहिक बाजार रहेंगे बंद, उल्लंघन पर 15 दिन होगी सील

  • शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार जैसे-सदर बाजार, संडे मार्केट बंद रहेंगे।
  • जिले की सभी देशी, विदेशी शराब दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी। जबकि सिनेमा, मल्टीप्लेक्स को रात 9 बजे तक लास्ट शो खत्म करना होगा।
  • दुकानदार फ्लैक्स छपवा कर दुकानों के खुलने व बंद करने का समय लिखेंगे।
  • सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
  • सभी व्यवसायी अपनी दुकान और संस्थान में अनिवार्य रूप से मास्क बेचेंगे। बिना मास्क पहने आए ग्राहकों पहले मास्क विक्रय किया जाएगा।
  • प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं और आगन्तुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
  • अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो वहां सभी व्यवसाय बंद होंगे।
  • कोई व्यवसायी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी दुकान या संस्थान 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।
  • बिलासपुर SP समेत सभी CSP और शहर के थाना प्रभारी बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर कार्यवाही को लेकर सड़क पर उतरे हैं। इस दौरान दुकानों पर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लिखवाकर पोस्टर चस्पा कराया जा रहा है।
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