छत्तीसगढ़ : 6 से 14 अप्रैल तक दुर्ग में होगा अब तक का सबसे सख्त लाकडाउन, दुर्ग कलेक्टर और एसपी ने ली बैठक : जानिए पूरी डिटेल 306 By Web Desk (Country News Today) April 5, 2021 Updated: April 5, 2021 FacebookTwitterPinterestWhatsApp दुर्ग : जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाला लाकडाउन अब तक का सबसे सख्त लाकडाउन होगा। लाकडाउन के कार्यान्वयन की रणनीति के संबंध में आज महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। इसमें कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर ने अधिकारियों को विस्तार से निर्देश दिये। बैठक में भिलाई निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी सभी निगम आयुक्त, एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिले से सटी हुई सीमाओं पर पुलिस एवं राजस्व के दल मानिटरिंग करेंगे। जिले की सीमाएं पूरी तरह सील होंगी। ई-पास के बगैर आने वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। ई- पास का आवेदन जिले की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है। अत्यावश्यक सेवाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार के सारे कार्यालय बंद रहेंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाकर अपने कार्यालय पहुँच सकेंगे। मार्निंग वाक, साइक्लिंग, जिमिंग पूरी तरह बंद रहेंगे। जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जा रहे हैं। केवल एनएच के चल रहे निर्माण कार्य एवं अमृत मिशन के कार्य चलेंगे, शेष सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। मेडिकल, पेट्रोल पंप, चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लाकडाउन में छूट मिली है, उनकी शत-प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी। अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं। जिले से प्रदेश के अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों हेतु संचालित लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवा आनलाइन बुकिंग के आधार पर संचालित होगी। प्रस्थान के केवल पाँच मिनट पूर्व एकमात्र दुर्ग के बस स्टैंड पर उपलब्ध होगी। अन्य प्रदेश अथवा जिलों से आने वाले यात्रियों का ब्योरा सीएमएचओ कार्यालय में बस संचालक को उपलब्ध कराना होगा। अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। इसके लिए बस स्टैंड में कैंप लगाये जाएंगे, सबके टेस्ट की जवाबदेही बस संचालक की होगी। अत्यावश्यक सेवाओं के परिवहन को अनुमति होगी। केवल वाहन चालक और हेल्पर को ही वाहन में अनुमति होगी। हर दिन शाम को एसडीएम-एसडीओपी फ्लैगमार्च करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अमले का दल बनाकर लाकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। विवाह और अंत्येष्टि में 50 के भीतर लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी। सभी परीक्षाओं को अनुमति, परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे। ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी। मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी। घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। बैंक एवं पोस्ट आफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी। सारी छूटें कंटेटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं। आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। Share FacebookTwitterPinterestWhatsApp Web Desk (Country News Today)http://www.countrynewstoday.com AAJ TAK LIVE ABP LIVE ZEE NEWS LIVE अन्य खबरे Navratri 2023: यह है कलश स्थापना की सबसे सही, सरल और प्रामाणिक विधि, जरूरी सामग्री Navratri 2023: नवरात्री में व्रत के दौरान खाएं ये 7 हेल्दी डिशेज, मिलेगी एनर्जी Ram Navami 2023: क्यों मनाई जाती है रामनवमी और क्या है इसका महत्व? 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