Friday, March 29, 2024

BIG BREAKING : छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में 15 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन, राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश ; लॉकडाउन में स्टेशनरी, रिपेयरिंग शॉप को मिलेगी छूट, रायपुर-दुर्ग जिले में इन सेवाओं को भी मिल सकती है छूट

रायपुर : कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी निर्देश के अनुसार रायपुर जिले को अतिरिक्त छूट मिलेगी, जबकि बस्तर संभाग के जिलों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आंध्रप्रदेश में नए स्ट्रेन के वायरस मिलने के चलते बस्तर संभाग को विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि अभी जिलेवार गाइडलाइन बाकी है, अभी सिर्फ राज्य सरकार ने जिलों के कलेक्टर्स, एसपी, आईजी के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिलों में लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर अलग अलग गाइडलाइन जारी करेंगे। लेकिन एक औसत तारीख 15 मई तक तय की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान स्टेशनरी, रिपेयरिंग शॉप और कंस्ट्रशन के काम को छूट दी जाएगी। बता दें कि पहले ही सरकार ने किराना, दूध, फल, सब्जी की होगी होम डिलीवरी को छूट दी थी।

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश में लॉकडाउन के दौरान बाजार, होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), पान और सिगरेट की दुकान, शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, व अन्य रिसॉर्ट्स), सड़क किनारे लगने वाली स्ट्रीट फूड के ठेले और भोजनालयों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यही नहीं नाई की दुकानें, पार्क, मंडी – सभी प्रकार (लोडिंग/अनलोडिंग के समय को छोड़कर), जिम और सभी प्रकार के सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी रहेगी.

इन सेवाओं को मिलेगी छूट

1. कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
2. किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
3. शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
4. बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
5. डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
6. इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
7. एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।
8. पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
9. गैस एजेंसियां ​​- खोलना।
10. पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
11. आटा मिल्स (अता चाकी)।
12. रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
13. अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
14. फल और सब्जी के तोले, फेरी करते हुए।
15. सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।

रायपुर और दुर्ग जिले को मिली अतिरिक्त छूट –

  • स्टेशनरी की दुकानें
  • वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें,
  • होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी,
  • निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ
  • पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ
  • कपड़े धोने की सेवाएं

सभी जिलों में ये नहीं खुलेंगेः-
0 मार्केट, होटल रेस्टॉरेंट, मैरिज हॉल, जिम मॉल क्लब व स्वीमिंग पुल
0 सुपर मार्केट्स, किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल-कॉलेज
0 पान सिगरेट की दुकानें, शराब दुकानें
0 गॉर्डन व पर्यटन स्थल
0 ठेला खोमचा, नाई की दुकान
0 किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं होंगे
0 शादी-ब्याह व शोक संबंधी आयोजन की अनुमति नहीं होगी
0 किसी भी तरह की मंडियां नहीं खुलेंगी
0 सारे सरकारी दफ्तर आपातकालीन सेवाओं के लिए ही खुले रहेंगे

उपरोक्त को शाम 5.00 बजे तक अपने सामान्य शुरुआती घंटों के कारोबार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। (पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को छोड़कर)

माल, माल और गोदामों / गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।

रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक ​​प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)।

आंकड़ों पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ में कल 15274 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और बीते 24 घंटे में 14376 मरीज स्वस्थ हुए थे। वहीं दूसरी ओर 266 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। बता दें कि प्रदेश में अब तक 9009 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है।

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