मथुरा 20 जनवरी 2023: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया। रिपोर्ट आज 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी।दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 जनवरी मामले की अगली तारीख तय की है। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्षकारों ने अमीन सर्वे कराने का विरोध किया था।पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के एतराज पर अदालत ने अमीन निरीक्षण पर रोक लगा दी थी. अपर सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय की अदालत में यह सुनवाई हुई।
मुस्लिम पक्ष ने जांच रिपोर्ट का किया विरोध
शुक्रवार को मथुरा के जिला न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्षकारों के वकील मौजूद रहे। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने जज के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और मामले पर 25 जनवरी सुनवाई की अग्रिम तारीख मुकर्रर कर दी है।
हिंदू पक्ष ने दाखिल किया था वाद
हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिह्न, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भ गृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मौजूद हैं। ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। अर्जी मथुरा के जिला अदालत में एक साल पहले दाखिल की गई थी।श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के सामने पेश किया। उन्होंने 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते इसे खत्म किए जाने की मांग की।