रायपुर. कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक हुई. इस दौरान कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों के निवासियों से अपने घरों या दुकानों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की अपील की है. एक अप्रैल से नियमितिकरण का शुल्क बढ़ेगा, अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने अधिक से अधिक लोग आवेदन करें.
उन्होंने कहा है कि 31 मार्च को चालू वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा और नये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नगर निगम के अनुज्ञा शुल्क में पहले की तरह ही 10 प्रतिशत की बढोत्तरी हो जायेगी. ऐसे में अनुज्ञा शुल्क बढ़ने से नियमितीकरण के लिए निर्धारित राशि भी बढ जायेगी. कलेक्टर डॉ भुरे ने अतिरिक्त वित्तीय भार से बचने के लिए अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के आवेदन 31 मार्च के पहले अधिक से अधिक लोगों द्वारा जमा कराने की अपील की है. 31 मार्च तक प्राप्त आवेदनों पर चालू वित्तीय वर्ष अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा.
अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के नियमों को प्रशासन ने बहुत सरल कर दिया है. अब लोग आसानी से आवेदन देकर निर्धारित शुल्क जमाकर अपनी अनाधिकृत निर्माण को नियमित करा सकते है. अब नये नियमों के तहत ही आवेदन लिए जा रहे है. इसके लिए संबंधित नगर-निगम या नगरपालिका परिषद् के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है. निगम या पालिका की सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र के अन्दर के अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने के लिए नगर निवेश कार्यालय में आवेदन जमा होंगें. आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्राफ्स, मकान का आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए नक्शा और संपत्ति कर या बिजली बिल की रसीद भी संलग्न करनी होगी.
अनाधिकृत तरीके से बनाएं गये भाग का तेजी से हो रहा है नियमितिकरण
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नियमों के सरल होने के बाद जिले में घरों और प्लाटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाएं गये भाग का नियमितिकरण अब तेजी से हो रहा है. रायपुर जिले में अब-तक तीन हजार 438 अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित किये जा चुके है. बुधवार को हुई नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक में भी एक हजार 410 प्रकरणों को नियमित किया गया है. बैठक में रायपुर नगर-निगम क्षेत्र के एक हजार 275, बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के 101 प्रकरणों के साथ नगर निवेश क्षेत्रों के 34 अनाधिकृत निर्माणों को नियमित कर दिया गया। आज की बैठक में नियमित किए गए प्रकरणों में से रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सबसे अधिक 979 प्रकरण आवासीय और 296 गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण के है.