स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाये जाने वाले इस अभियान में सौंदर्यीकरण को खराब करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। खुले में थूकने, लघुशंका तथा शौच करने पर 250 रुपए जुर्माना देना होगा, राजधानी लखनऊ नगर निगम में जीआईएस-23 और जी20 आयोजनों के लिए किए गए सौंदर्यीकरण कार्य को संरक्षित करने के प्रयास में गुरुवार से 1 मार्च तक थूकना प्रतिबंधित है शीर्षक से एक विशेष अभियान चलाएगा.
Lucknow एलएमसी आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने एक बयान में कहा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जाने वाले अभियान में खुले इलाकों में थूकने या पेशाब करने/शौच करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा. अपराधियों को श्री या सुश्री/श्रीमती पीकू की उपाधि दी जाएगी. उन पर उत्तर प्रदेश अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन और स्वच्छता) नियम 2021 के तहत 250 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
Lucknow सिंह ने आगे कहा कि अभियान के लिए पुलिस, एनजीओ और स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी. एलएमसी आयुक्त ने कहा, हम रेडियो/सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से खुले में न थूकने/पेशाब करने या खुले में शौच करने के संदेश का भी प्रचार करेंगे. इसके अतिरिक्त, बसों पर बोर्ड और होडिर्ंग भी इसी संदेश के साथ लगाए जाएंगे.