भिलाई नगर: प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र चयनित हितग्राहियों को कुल लागत राशि का 30% पैसा आवास आवंटन के लिए प्रथम किस्त के रूप में जमा करना होता था, जिसके तहत एकमुश्त 30% राशि जमा करने में गरीब व माध्यम तबके के हितग्राहियों को परेशानी हो रही थी।
शासन ने हितग्राहियों के सुविधा के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत आवास आबंटन के लिए 30% के जगह पर 10% अंशदान पहली राशि के रूप में आवास आवंटन के लिए जमा करना होगा। हितग्राही के द्वारा इसके बाद इसे आसान किस्तों में जमा किया जा सकता है। आवास आबंटन होने के बाद के किस्त भी आसानी से जमा कर पाएंगे।
पात्र हितग्राहियों से राशि जमा करने के लिए निगम के द्वारा सूचना जारी की जा रही है, हितग्राही प्राप्त नोटिस के आधार पर मुख्य कार्यालय सुपेला भिलाई के काउंटर में राशि जमा कर सकते हैं। महापौर नीरज पाल ने हितग्राहियों के हित में लिए गए शासन की पहल का स्वागत किया है उन्होंने कहा इससे हितग्राहियों को राशि जमा करने में बहुत राहत मिल जाएगा।
अब नगर निगम भिलाई के योजना विभाग में आकर हितग्राही अपनी राशि आसानी से जमा कर सकते हैं। निगम ने हितग्राहियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निगम के योजना विभाग के मुख्य कार्यालय में संपर्क करें। अन्य किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करें।
श्रीमती चैनवती देवांगन, आम्रपाली ने निर्धारित राशि जमा करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा की किराए के मकान में रहते-रहते उन्हें कई परशानियो का सामना करना पड़ रहा है, शासन कि कल्याणकारी योजना से बहुत खुशी है कि मेरा भी खुद का पक्का मकान होगा, मेरा भी घर होगा गौरतलब है कि प्रथम किस्त जमा करने के बाद निर्धारित तिथि को लाटरी पद्धति के माध्यम से ड्रा निकाला जाएगा, लॉटरी में मिले नंबर अनुसार मकान नियमानुसार आबंटित कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निगम आयुक्त रोहित व्यास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।