आप कार ड्राइव करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अगर आप नेशनल हाईवे से सफर करते हैं तो आपको फास्टैग (Fastag) में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. NHAI ने FASTag का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) की शर्त को खत्म कर दिया है.
नई दिल्ली : आप कार ड्राइव करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अगर आप नेशनल हाईवे से सफर करते हैं तो आपको फास्टैग (Fastag) में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. NHAI ने FASTag का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) की शर्त को खत्म कर दिया है. हालांकि यह सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन (Car, Jeep, Van) के लिए ही है, कमर्शियल व्हीकल के लिए अब भी मिनिमम बैलेंस अनिवार्य है.
FASTag वॉलेट में मिनिमम बैलेंस अनिवार्य नहीं
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) का कहना है कि अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य नहीं कर सकते. दरअसल, पहले बैंकों की ओर से FASTag में सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने की भी शर्त थी. बैंक कस्टमर्स से 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मिनिमम बैलेंस रखने को कहते थे. FASTag वॉलेट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने की वजह से टोल प्लाजा पर यात्रियों को आगे जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था.